विवरण
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)” राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की पाँच उप-योजनाओं में से एक है। IGNOAPS के तहत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक आवेदन करने के पात्र हैं। 79 वर्ष तक ₹ 200 और उसके बाद ₹ 500 की मासिक पेंशन दी जाती है।
भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की शुरुआत की थी, जो पूरी तरह से वित्तपोषित केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका लक्ष्य निराश्रित लोगों को लक्षित करना है। इन लोगों में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनके पास अपने स्वयं के आय स्रोत या परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के माध्यम से जीवनयापन का कोई नियमित साधन नहीं है। इन लोगों की पहचान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जानी है, जिसका उद्देश्य बुनियादी स्तर की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। NSAP का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है।
एनएसएपी भारत के संविधान में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य को अपने साधनों के भीतर कई कल्याणकारी उपाय करने का निर्देश देता है। इनका उद्देश्य नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना आदि है।
वर्तमान में एनएसएपी में पांच उप-योजनाएं इसके घटकों के रूप में शामिल हैं –
क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)
बी) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)
ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)
घ) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)
ई) अन्नपूर्णा योजना
एनएसएपी के उद्देश्य –
1. कमाने वाले सदस्य की मृत्यु, मातृत्व या वृद्धावस्था की स्थिति में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करता है।
2. राज्यों द्वारा वर्तमान में प्रदान किए जा रहे या भविष्य में प्रदान किए जाने वाले लाभों के अतिरिक्त न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित किया जाए।
3. पूरे देश में लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के एक समान सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
सभी पात्र बीपीएल व्यक्तियों को कवर करने के लिए विस्तार –
2007 में इस योजना का विस्तार कर गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया।
फायदे
79 वर्ष तक ₹ 200 तथा उसके बाद ₹ 500 मासिक पेंशन।
पात्रता
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।
- आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
- आप UMANG ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट पर जा सकते हैंhttps://web.umang.gov.in/web_new/home
- नागरिक मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।
- एक बार लॉग इन करने के बाद, नागरिक एनएसएपी की खोज कर सकते हैं।
- “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें
- बुनियादी विवरण भरें, पेंशन भुगतान का तरीका चुनें, फोटो अपलोड करें और “सबमिट” पर क्लिक करें।